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प्लेसमेंट एजेंसी से फार्मासिस्ट नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आगामी दो अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से फार्मासिस्ट की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 12 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने विश्नोइयों की ढाणी बनाड़ निवासी अशोक गोदारा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा ने कहा कि योजना के तहत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से फार्मासिस्ट आदि की नियुक्ति करना नियम के विरुद्ध है। योजना के तहत सहकारी विभाग में 14 हजार से अधिक फार्मासिस्ट की जरूरत थी, जिसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर प्लेसमेंट एजेंसी को ठेका दे दिया है। चूंकि यह योजना मूल रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की है, इसलिए यह विभाग ही आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार नियुक्तियां प्रदान कर सकता है। न्यायाधीश माथुर ने अधिवक्ता सलूजा के तर्क से सहमत होकर इन नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए सहकारिता विभाग, कार्मिक विभाग, स्वास्थ्य सचिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार और जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि. के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किए हैं।



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